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Railway Travel Insurance : रेलवे से टिकट बुक करते हैं तो ₹35 के आसपास इंश्योरेंस जरूर करावे



उड़ीसा के बालासर में शुक्रवार शाम एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था | जिसमें 3 ट्रेन आपस में आपस में टकरा गई थी, इस हादसे में अब तक 235 लोगों की जान जा चुकी है| और 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं |अभी सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है |

दरसल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और फिर मालगाड़ी के इंजन से टकरा गई, इसके बाद हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस की बोगी उससे टकरा गई| मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम अभी भी ट्रेन के डिब्बों के नीचे से शवों को निकालने की कोशीश कर रही है| अधिकारियों का कहना है की मरने Valo ki  संख्या की और बढ़ने की आकांक्षा है|


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सरकार ने की मुआवजे की घोषणा-


इससे के बाद पीएम मोदी की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है| रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को ₹200000 और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी |इसके अलावा इससे हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के परिजनों को रेल मंत्रालय द्वारा ₹1000000 और गंभीर रूप से घायलों को ₹200000 और मामूली रूप से घायलों को 50 हजारों की घोषणा की गई है | अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इस हादसे में घायलों और मृतकों की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया |


रेलवे विभाग का ट्रैवल इंश्योरेंस काफी फायदेमंद होता है-


आपको बता दें, कि रेल विभाग में ट्रेन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के मामले में बीमा कवर देता है| रेल की सुविधा को रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस कहा जाता है | रेल हादसे में मुआवजे को लेकर कुछ संशोधन किए गए| हालांकि, जनता के पैसों का भुगतान तभी किया जाता है जब यात्री ने टिकट बुक करते समय बीमा का विकल्प चुना हो बीमा के लिए आवेदन करते समय एक नामांकित व्यक्ति का नाम देना होता है |


रेलवे किन परिस्थितियों को दुर्घटना मानता है-


 रेलवे अधिनियम 1989 के अध्याय 13 के अनुसार, यात्रा के दौरान किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए रेलवे जिमेदार है यदि किसी यात्री ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है या मानसिक संतुलन खो देने के कारण दुर्घटना हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसे मामलों में राशि का मुआवजा नहीं दिया जाएगा|Railway act में स्पष्ट है कि ट्रेन यात्रियों को ले जाने के दौरान यात्री को कोई घटना होती है तो राशि दी जाएगी इसके अलावा ट्रेनों की टक्कर की आपस में टकर होती है तो यात्री या आसपास के लोग घायल होते हैं तो वो मुआवजे की माँग कर सकते हैं| आतंकी हमला होता है और यात्री को किसी तरह का नुकसान होता है तो वह भी बीमा कवर के लिए दवा कर सकता है|

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इन परिस्थितियों में Milti है बीमा राशि-

अगर आप भी रेलवे से टिकट बुक करते हैं तो ₹35 के आसपास इंश्योरेंस जरूर करावे | रेलवे दुर्घटना ससोधन नियमावली में कहा जाता है कि इससे जुड़े कई मामलों में बीमा राशि ₹400000 से बढ़ाकर ₹800000 कर दी गई है| घटना में घायल हुए होने के बाद यदि कोई यात्री आपने दृष्टि या सुन ने ताकत खो देता है|तो उसे ₹800000 का मुआवजा दिया जाता है इसके साथ ही यदि घटना में किसी के चेहरे पर ऐसी चोट हो जिसे वह भद्दी हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी घायल को ₹800000 देने का प्रावधान है|

 इसके अलावा ट्रेन दुर्घटना के दोरान यात्री को चोट की गंभीरता के आधार पर ₹25000 से लेकर ₹800000 तक का मुआवजा दिया जाता है| इसके लिए सरकार डॉक्टर के परामर्श से आगे की stage पे बात करती है| घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ₹200000 की सहायता दी जाती है|


इस प्रक्रिया से आप बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं-


 रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 125 के तहत, पीड़ित या मृतंक के निकट संबंधी को बीमा राशि के लिए रेलवे दावा मान्य -अधिकरण (आरसीटी) में आवेदन करना होता है|

 किसी भी यात्री ट्रेन दुर्घटना या अप्रिय घटना के बाद संबंधित आरसीटी batch को रिकॉर्ड  उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वह यात्रियों से संबंधित जानकारी समय पर एकत्रित करके और समय पर घटना का पता लगा सके |

जब भी सम एश्योर्ड की ओर से कोई दावा किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती हैं मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए रेलवे विभाग आरसीटी से संपर्क करता है और हर संभव सयोग करने की कोशीश करता है| Rajasthan Education Department Whatsaap Group link Click Here


Railway Traval Insurence-


 रेलवे को नोटिस भेजने की तारीख से 15 दिनों के भीतर RCT जवाब देना होता है|आवेदन करते समय आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि उसे अपना निवास स्थान, वह स्थान जहां से यहां टिकट खरीदा था, या वह इस सथान जहाँ घटना हुई थी का उल्लेख करना होगा|

 भारतीय रेलवे की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू इंडियन रेलवे डॉट गवर्नमेंट डॉट इन घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों के संबंध में नियमों की प्रक्रिया को निर्धारित करती है|


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